Madhya Pradesh

ग्वालियर में लागु हुई धारा 163 कलेक्टर ने दिया आदेश, जानें पूरी वजह.

Gwalior High Court Ambedkar statue installation controversy 2025-ग्वालियर के हाई कोर्ट परिसर में संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित करने की मांग को लेकर इस समय पूरा शहर चर्चा में है। वकीलों और सामाजिक संगठनों द्वारा यह मांग कई महीने से उठाई जा रही थी, लेकिन जब तक प्रशासन ने ठोस पहल नहीं की, तब तक तनाव की स्थिति बनी रही। मांग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई जिसमें वकीलों ने दो टूक चेतावनी दी कि मांगे न माने जाने पर वे सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे।​

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कलेक्टर का सख्त फैसला, धारा 163 लागू

शहर में किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए ग्वालियर के जिला कलेक्टर ने जिले भर में धारा 163 लागू करने का आदेश जारी किया है। जिला प्रशासन के अनुसार, सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति के कोई भी प्रदर्शन, धरना, रैली, जुलूस या अन्य जनसमूह आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। कोई भी व्यक्ति अथवा संगठन यदि आंदोलन करना चाहता है तो उसे सक्षम अधिकारी से पूर्व स्वीकृति लेनी होगी।​

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विरोध और समर्थन की राजनीति

डॉ. अंबेडकर की मूर्ति की स्थापना को लेकर वकीलों का एक बड़ा समूह समर्थन में है जबकि कुछ अन्य पक्षों ने इसका विरोध किया है। हाल के दिनों में इस विषय को लेकर कोर्ट परिसर में बहसें, प्रेस वार्ताएं, और विरोध प्रदर्शन हुए। समर्थन करने वाले वकीलों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट समेत भारत के कई प्रमुख स्थलों पर बाबा साहब की मूर्ति स्थापित है, इसलिए यहां भी यह ऐतिहासिक निर्णय जरूरी है। विरोध करने वाले वकीलों का तर्क है कि हर विचारधारा की मूर्ति लगाने की अनुमति देने से संविधान की मर्यादा बाधित हो सकती है।

Tiwari Shivam

शिवम तिवारी को ब्लॉगिंग का चार वर्ष का अनुभव है कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में उन्होंने एक व्यापक समझ विकसित की है वे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों व दुनिया के नामी स्टार्टप्स के लिये भी काम करते हैं वह गैजेट्स ,ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, स्पेस रिसर्च ,इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ,कॉर्पोरेट सेक्टर तथा अन्य विषयों के लेखन में व्यापक योग्यता और अनुभव रखते हैं|

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