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बच्ची को बियर पिलाती, दोस्त से रेप कराती थी माँ, यह केरल कांड ने कोर्ट  को झकझोरा.

woman and her male friend found guilty of raping minor girl POCSO- राजधानी के विशेष पॉक्सो न्यायालय ने मंगलवार को एक चौंकाने वाले मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने एक मां को अपनी ही नाबालिग बेटी के यौन उत्पीड़न में उकसाने और अपराध में सहयोग देने का दोषी पाया है। यह मामला वर्ष 2021 में दर्ज हुआ था, जब पुलिस को बच्ची द्वारा की गई शिकायत के बाद पूरा प्रकरण सामने आया। पीड़िता ने बताया था कि उसकी मां उसे बार-बार अपराधी के सामने पेश करती थी और विरोध करने पर धमकाती भी थी।

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अभियोजन पक्ष के तर्क और सबूत

अभियोजन ने अदालत में कई महत्वपूर्ण सबूत पेश किए, जिनमें बच्ची का बयान, चिकित्सीय रिपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य शामिल थे। जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपी पुरुष के साथ मां के संबंध थे और मां उसे उनकी गवाह बनने के लिए मजबूर करती थी। अभियोजन ने यह भी बताया कि मां ने कई बार बच्ची को यह कहकर चुप कराया कि अगर उसने किसी को बताया तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा। अदालत ने अभियोजन की दलीलों को ठोस पाया और सबूतों की विश्वसनीयता पर भरोसा जताया।

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बचाव पक्ष की दलीलें हुईं कमजोर

बचाव पक्ष का तर्क था कि अभियोजन झूठा केस बना रहा है और मां पर लगाए गए आरोप मनगढ़ंत हैं। उन्होंने दावा किया कि मां केवल अपराध की गवाह थी, सहभागी नहीं। हालांकि, क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान मां के बयानों में कई विरोधाभास पाए गए। अदालत ने यह माना कि आरोपी महिला ने न केवल अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा बल्कि नाबालिग की सुरक्षा भी खतरे में डाली, जो किसी भी माता-पिता के लिए अस्वीकार्य आचरण है।

Tiwari Shivam

शिवम तिवारी को ब्लॉगिंग का चार वर्ष का अनुभव है कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में उन्होंने एक व्यापक समझ विकसित की है वे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों व दुनिया के नामी स्टार्टप्स के लिये भी काम करते हैं वह गैजेट्स ,ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, स्पेस रिसर्च ,इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ,कॉर्पोरेट सेक्टर तथा अन्य विषयों के लेखन में व्यापक योग्यता और अनुभव रखते हैं|

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