Nirav Modi to face trial only no interrogation India- ब्रिटेन से भगोड़ा कारोबारी नीरव मोदी को भारत लाने की कोशिशें एक बार फिर तेज हो गई हैं। भारतीय सेंट्रल एजेंसियों—सीबीआई और ईडी समेत आयकर विभाग—ने कोर्ट को लिखित आश्वासन देने का निर्णय लिया है कि अगर नीरव मोदी का प्रत्यर्पण सफल होता है, तो कोई भी नया मामला दर्ज नहीं किया जाएगा और ना ही उसे किसी नई पूछताछ का सामना करना पड़ेगा
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कोर्ट में ‘नो अरेस्ट’ और ‘नो इंटरोगेशन’ का आश्वासन
लंदन स्थित वेस्टमिंस्टर कोर्ट में भारत सरकार की ओर से यह आश्वासन पेश किया गया है कि नीरव मोदी को केवल उन्हीं मामलों में ट्रायल का सामना करना होगा, जिनमें पहले ही चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। कोर्ट को स्पष्ट किया गया है कि नीरव मोदी की सुरक्षा और उसकी मानवाधिकारों की रक्षा प्राथमिकता रहेगी। अगर भविष्य में कोई नया केस बनता है तो उसकी अनुमति कोर्ट से ही लेनी होगी।
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ब्रिटेन में पुनः प्रत्यर्पण सुनवाई और भारत की तैयारी
नीरव मोदी के वकीलों ने यूके कोर्ट में यह तर्क दिया था कि प्रत्यर्पण के बाद उन्हें गंभीर पूछताछ और प्रताड़ना का सामना करना पड़ सकता है। इसके जवाब में भारतीय एजेंसियों ने संयुक्त रूप से कोर्ट में आश्वासन दिया है कि नीरव मोदी केवल यही ट्रायल फेस करेंगे, जिसमें चार्जशीट दाखिल है; कोई नई जांच या गिरफ्तारी नहीं होगी। कोर्ट इस मामले की सुनवाई 23 नवंबर को करेगा।
‘अर्थर रोड जेल’ की अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानक
अगर नीरव मोदी का प्रत्यर्पण होता है, तो उसे मुंबई की उच्च सुरक्षा वाली अर्थर रोड जेल के बैरक-12 में रखा जाएगा, जो यूरोपीय मानवाधिकार मानकों के अनुसार बनाया गया है। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा जेल का निरीक्षण भी कई बार किया गया है ताकि वहां मेडिकल सुविधाएं और सुरक्षा व्यवस्था की गारंटी सुनिश्चित हो सके।