PF withdrawal tax rules India- रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) बहुत से लोगों के लिए सुरक्षा कवच की तरह होता है। कई लोग इसे लंबी अवधि के निवेश के रूप में रखते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर सहायता मिल सके। लेकिन अगर आप रिटायरमेंट के तीन साल बाद PF निकालने का सोच रहे हैं, तो यह जानना जरूरी है कि इस पर कितना टैक्स देना होगा और किन नियमों का पालन करना पड़ेगा।
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PF निकालने के नियम को समझें
EPF अकाउंट को सरकार ने Employee Provident Fund Act, 1952 के तहत बनाया है। अगर कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद तीन साल तक PF अकाउंट से पैसा नहीं निकालता, तो वह खाता “इनएक्टिव” (Inoperative) की श्रेणी में आ जाता है।
हालांकि, खाते में ब्याज तब तक मिलता रहता है जब तक कि कर्मचारी 58 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेता।
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PF निकालते समय टैक्स की स्थिति
अगर आप रिटायरमेंट के 3 साल के अंदर PF निकालते हैं, तो यह टैक्स-फ्री होता है। लेकिन अगर खाता तीन साल से अधिक समय तक इनएक्टिव रहता है और आप बाद में पैसे निकालते हैं, तो उस पर ब्याज की राशि पर टैक्स देना पड़ सकता है।
सरकार के नियमों के अनुसार, ब्याज की कमाई को ‘Income from Other Sources’ के रूप में गिना जाता है और उस पर आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है।



