4 अक्टूबर से मिनटों में होंगे चेक क्लियर, RBI के नए नियम 

बैंकों ने ग्राहकों को साफ-सुथरे और सही तरीके से चेक लिखने की सख्त सलाह दी है। चेक पर हस्ताक्षर, तारीख, राशि और प्राप्तकर्ता का नाम स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। अधूरे या ग़लत चेक जारी करने पर क्लियरिंग प्रक्रिया में समस्या हो सकती है, जिससे चेक रद्द हो सकता है और ग्राहक को अतिरिक्त दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए चेक के हर डिटेल को ध्यानपूर्वक भरना बेहद आवश्यक है, जिससे धनराशि की निर्बाध ट्रांजैक्शन संभव हो।

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RBI’s new cheque clearing system- खाते में पर्याप्त बैलेंस रखना जरूरी

ग्राहकों को यह भी सलाह दी गई है कि वे अपने खाते में हमेशा पर्याप्त बैलेंस रखें। न्यूनतम राशि से कम बैलेंस पर चेक प्रस्तुत करने पर वह डिफॉल्ट हो सकता है। इससे बैंक ट्रांजैक्शन में देरी होती है और ग्राहक को बाउंस चेक शुल्क भी लग सकता है। बैंक ने चेतावनी दी है कि बिना बैलेंस के चेक जारी करने से वित्तीय और कानूनी दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए बैलेंस की नियमित जाँच करना आवश्यक है।

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RBI की नई क्लियरिंग प्रक्रिया की जानकारी

भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2025 से चेक क्लियरिंग में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत चेक ट्रंकशन सिस्टम (CTS) में सुधार करते हुए, अब चेक की क्लियरिंग रियल टाइम में होगी। बैंक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चेक की स्कैनिंग और प्रस्तुति करते रहेंगे, जिससे ग्राहक को धनराशि जल्दी मिल सकेगी। जल्द क्लियरिंग से बैंकिंग सेवाएँ और अधिक सुविधाजनक और सुचारू हो जाएंगी।

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