Breaking news on liquor price violation in MP- मध्य प्रदेश में शराब की अधिक कीमत वसूली के मामलों पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाल ही में जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर यह स्पष्ट करने को कहा है कि एमआरपी से अधिक दाम पर शराब बिक्री के आरोपों पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने यह निर्देश जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ताओं से मनमाने दाम वसूलने की शिकायतें की गई थीं।
Breaking news on liquor price violation in MP- जनहित याचिका में गंभीर आरोप
Breaking news on liquor price violation in MP- याचिकाकर्ता अधिवक्ता दीपांशु साहू ने दलील दी कि प्रदेश के कई शराब विक्रेता एमआरपी से अधिक कीमत वसूल कर उपभोक्ताओं का शोषण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में आबकारी विभाग और जिला अधिकारियों को कई बार शिकायतें दी गईं, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हुई। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि शराब ठेकेदारों ने सिंडीकेट बनाकर करोड़ों रुपये की अवैध कमाई की है।
Breaking news on liquor price violation in MP- कोर्ट का आदेश: कार्रवाई का ब्योरा पेश करें
Breaking news on liquor price violation in MP- कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि 1 अप्रैल से 15 जून 2025 के बीच एमआरपी उल्लंघन से जुड़ी शिकायतों, छापेमारी और की गई कार्रवाई का पूरा ब्योरा हलफनामे के रूप में कोर्ट में पेश किया जाए। कोर्ट ने यह भी पूछा कि याचिकाकर्ता द्वारा संदर्भित मामलों में अंतिम कार्रवाई क्या हुई है।

Breaking news on liquor price violation in MP- उपभोक्ताओं और सरकार दोनों को नुकसान
Breaking news on liquor price violation in MP- याचिका में यह भी कहा गया कि शराब की अधिक कीमत वसूली से न सिर्फ उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है, बल्कि राज्य सरकार के राजस्व को भी नुकसान हो रहा है। एमआरपी से अधिक वसूली से सरकारी खजाने में जाने वाली राशि का गबन हो रहा है, जिससे व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
Breaking news on liquor price violation in MP- जिलों में कार्रवाई की स्थिति
Breaking news on liquor price violation in MP- मध्य प्रदेश के आबकारी आयुक्त ने मई में सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि एमआरपी से अधिक वसूली करने वाले लाइसेंसधारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके बावजूद प्रदेश के केवल 15 जिलों में ही जांच हुई है, जहां 106 दुकानों पर 2.32 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। नई आबकारी नीति के तहत, एमआरपी उल्लंघन पर दुकान को एक दिन की लाइसेंस फीस के बराबर जुर्माना देना होता है।
Breaking news on liquor price violation in MP- सरकार से जवाब तलब
Breaking news on liquor price violation in MP- हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी दुकान पर एमआरपी से अधिक या न्यूनतम विक्रय मूल्य से कम पर शराब बिकती है, तो संबंधित लाइसेंसधारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कोर्ट की इस सख्ती से उम्मीद की जा रही है कि प्रदेश में शराब की कीमतों पर नियंत्रण और पारदर्शिता आएगी।
Breaking news on liquor price violation in MP- नई आबकारी नीति की चर्चा
Breaking news on liquor price violation in MP- इसी बीच, प्रदेश में नई आबकारी नीति 2025-26 लागू होने की संभावना है, जिसमें लाइसेंस फीस बढ़ाने और दुकानों की नीलामी की प्रक्रिया में बदलाव जैसे प्रावधान शामिल हो सकते हैं। इससे शराब की कीमतों और बिक्री व्यवस्था में भी बदलाव आ सकता है।
Breaking news on liquor price violation in MP- उपभोक्ताओं में जागरूकता और उम्मीद
Breaking news on liquor price violation in MP- हाईकोर्ट के इस हस्तक्षेप के बाद उपभोक्ताओं में जागरूकता और उम्मीद जगी है कि शराब की बिक्री में पारदर्शिता आएगी और एमआरपी से अधिक वसूली जैसी अवैध प्रथाओं पर अंकुश लगेगा। अब सभी की निगाहें राज्य सरकार की आगामी कार्रवाई और कोर्ट में पेश होने वाले जवाब पर टिकी हैं।