Mandatory helmet for pillion riders in Bhopal- भोपाल में 6 नवंबर 2025 से बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाना बेहद महंगा पड़ सकता है। पुलिस ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (PTRI) ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि वे सख्ती से हेलमेट नियम लागू करें। नियम के मुताबिक, वाहन चालक के साथ-साथ पीछे बैठने वाले पॉइलीयन राइडर को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। इस कड़ाई का मकसद सड़क हादसों की बढ़ती घटनाओं को रोकना और सभी के लिए सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना है.
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4 साल से बड़े बच्चों को भी पालन करना होगा
नए नियमों के तहत चार साल से अधिक उम्र के सभी टू-व्हीलर सवारों पर हेलमेट पहनना जरूरी होगा। इसमें महिला, बच्चे और पुरुष सभी शामिल हैं। केवल पगड़ीधारी सिखों को इस नियम से छूट दी गई है। भोपाल ट्रैफिक पुलिस ने 23 अक्टूबर से 5 नवंबर तक एक जागरूकता अभियान चलाया ताकि लोग इस नियम के प्रति सजग हो सकें। इसके बाद 6 नवंबर से सख्ती से इसका पालन शुरू हो जाएगा, और बिना हेलमेट पकड़े जाने पर जुर्माना और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होने का खतरा बढ़ जाएगा.http://जस्टिस सूर्यकांत 1kg सोना, चांदी और 8 करोड़ की FD, जाने अगले CJI के पास कितनी संपत्ति.
नियम नहीं मानने वाले पर भी होगी कार्रवाई
राजधानी भोपाल और इंदौर में पहले ही बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलने का नियम लागू किया गया था। हालांकि कई जगहों पर इसका समय सीमा खत्म हो चुका है, लेकिन अब पुलिस ने नया आदेश जारी किया है कि बिना हेलमेट के पकड़े जाने पर सीधे चालान कटा जाएगा। पुलिस कर्मचारियों को भी राजस्व अधिनियम की धारा 194डी के तहत चालान और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे अनुशासनहीन पुलिसकर्मी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी होगी ताकि नियम को अधिक प्रभावी बनाया जा सके


