नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में हुए शिक्षक घोटाले मामले में एक नया मोड़ आ गया है जीस नियुक्ति को कोलकाता हाई कोर्ट ने रद्द करने का आदेश दिया था उसे आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने निर्णय में यह कहा कि पश्चिम बंगाल में 25000 से ज्यादा सहायक शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द करने के कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है।
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कार्यवाही पर लगाई रोक
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पहले इस मामले की सीबीआई द्वारा जांच कराई जाएगी लेकिन उम्मीदवारों या अधिकारियों के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई भी दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी इसके पहले कोलकाता हाई कोर्ट में भर्ती प्रक्रिया में अनीयमीतताओं के आरोप पर नियुक्ति को रद्द कर दिया था और सभी शिक्षकों को 12% ब्याज के साथ वेतन लौटने का आदेश भी दिया था राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के उसे आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिस पर सुनवाई के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने या निर्णय दिया है।
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ममता सरकार ने दि थी चुनौती
कोलकाता हाई कोर्ट के द्वारा इसी मामले में सीबीआई से भी जांच करने का आदेश दिया गया था परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर पहले ही रोक लगा दी थी लेकिन आज के फैसले में नियुक्ति रद्द करने का एक बड़ा फैसला दिया है लेकिन सीबीआई जांच को जारी रखने का भी निर्देश दिया है भारत की मुख्य न्यायाधीश डॉ.डि. वाई चंद्रचूण ,न्यायमूर्ति जे,बी.पादरीवाला और न्याय मूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कोलकाता उच्च न्यायालय के 22 अप्रैल के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की और उस आदेश को पलट दिया।