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सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को मिली 21 दिन की जमानत  ED का विरोध नहीं आया काम 

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नई दिल्ली – इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है बताते चलें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है लोकसभा चुनाव में प्रचार करने केलिये केजरीवाल को जमानत दी है आम आदमी पार्टी के प्रमुख को मतगणना से पहले दोबारा खुद को जेल में सरेंडर करना होगा सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 जून को सरेंडर करने को आदेशित किया है घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया था इससे पहले वह ed के 9 समन  को अंदर नजर अंदाज कर चूके थे|

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केजरीवाल दिल्ली के निर्वाचित मुख्यमंत्री 

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच के द्वारा शुक्रवार को अपना आदेश सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले सुनवाई के दौरान यह कहा था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के  निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं और आदतन अपराधी भी नहीं है कोर्ट ने यह कहा था कि लोकसभा चुनाव 5 साल बाद आता है इसलिए केजरीवाल को जमानत देने में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है ed  ने केजरीवाल को जमानत दिए जाने का पुरज़ोर और पूरी ताकत के साथ विरोध किया था लेकिन ईडी का विरोध काम नहीं आया|

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21 दिन की जमानत 

अरविन्द केजरीवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में उनका पक्ष रख रहे वरीष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से यह निवेदन किया गया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को 4 जून को होने वाली मतगणना के 1 दिन बाद 5 जून तक अंतरिम जमानत दे दी जाये लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मांग को खारिज करते हुए केजरीवाल को 1 जून तक के लिए राहत की लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान होने तक अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर रहेंगे|

Tiwari Shivam

शिवम तिवारी को ब्लॉगिंग का चार वर्ष का अनुभव है कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में उन्होंने एक व्यापक समझ विकसित की है वे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों व दुनिया के नामी स्टार्टप्स के लिये भी काम करते हैं वह गैजेट्स ,ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, स्पेस रिसर्च ,इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ,कॉर्पोरेट सेक्टर तथा अन्य विषयों के लेखन में व्यापक योग्यता और अनुभव रखते हैं|

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