नई दिल्ली- प्रेम संबंधों में धोखा मिलने पर अगर कोई आत्महत्या कर लेता है तो इस मामले में सामने वाला व्यक्ति दोषी नहीं होगा दिल्ली हाई कोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के एक माह में दो व्यक्तियों को अग्रिम जमानत मंजूर करते हुए यह टिप्पणी दी है हैं जिसमे की दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा की यदि कोई पुरुष प्रेम में विफलता के कारण खुदकुशी कर लेता है तो उसकी महिला साथी को आत्महत्या के लिए उकसाने का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता|
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नहीं बनता आत्महत्या के लिये उकसाने का मामला
दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि दुर्बल मानसिकता वाले व्यक्ति द्वारा लिए गए किसी भी प्रकार के गलत फैसले के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता दिल्ली हाई कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने उस जमानत याचिका के निपटारे के दौरान कहा कि यदि कोई प्रेम में विफल रहने पर हत्या करता है कोई छात्र खराब प्रदर्शन के कारण आत्महत्या करता है तो प्रेमिका या उसके शिक्षक को खुदकुशी के लिए उकसाने का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता|
लड़का भी नहीं होगा दोषी
अगर किसी लड़के के प्रेम में पड़कर कोई लड़की आत्महत्या करती है तो लड़का भी आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी नहीं होगा दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा यह जो निर्णय लिया गया है वह सब पर लागू होगा चाहे वो कोई भी हो इसे आप को गहराई से समझना होगा जब आप उसे गहराई से समझेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी|
ये था पूरा मामला
ये मामला साल 2023 में खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ़ महिला और उसके बेटे के बीच प्रेम संबंध थे और दूसरा आरोपी उन दोनों का दोस्त था इसे साझा दोस्त कह सकते हैं आरोप ये लगाया गया है कि दोनों ने मृतक को यह कहकर उकसाया कि उनके बीच शारीरिक संबंध हैं और वे जल्द शादी करेंगे दोनों महिला और उसके दोस्त के कारण आत्महत्या कर रहा है|