इंदौर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसमें एक जैन महिला ने एक मुस्लिम युवक और उसकी बहन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि उसका जबरन धर्मांतरण कराया गया और उसके बच्चे का जबरन खतना करवाया गया। यह मामला सामाजिक और कानूनी रूप से काफी संवेदनशील है और इसकी जांच चल रही है।
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बेटे का धर्मांतरण और खतना
शिकायतकर्ता महेश जैन ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी पूर्व पत्नी प्रार्थना शिवहरे ने मुस्लिम युवक इलियास अहमद क़ुरैशी के साथ मिलकर उनके बेटे मनन का जबरन खतना कराया और उसे इस्लाम धर्म में जोर जबरदस्ती परिवर्तित किया। महेश का दावा है कि प्रार्थना ने बेटे के दस्तावेज़ों में भी बदलाव कर नाम मुस्लिम नाम से किया, जिससे धर्मांतरण की स्पष्ट साजिश उजागर होती है।
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कोर्ट का फैसला और सजा
इंदौर की जिला अदालत ने इस मामले में प्रार्थना, इलियास और एक आरोपी मोहम्मद ज़फर अली को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने उन्हें विभिन्न आईपीसी की धाराओं के तहत और मध्यप्रदेश फ़्रीडम ऑफ़ रिलीज़न एक्ट के अंतर्गत भी दोषी पाया है। यह फैसला भारत में जबरन धर्मांतरण के मामलों में एक मिसाल माना जा रहा है।