Latest breaking news in singrauli-सीमांकन के एवज में रिश्वत लेने वाले पटवारी को कलेक्टर ने किया निलंबित किसान ने की थी शिकायत

सिंगरौली-सिंगरौली जिले के तमाम हल्कों  में पदस्थ पटवारियों के रिश्वत लेने की शिकायत सामने आती रहती हैं लेकिन उनमें से कार्यवाही शायद ये किसी पर हो पाती है लेकिन चिनगी टोला हल्के में पदस्थ पटवारी की विरुद्ध कलेक्टर कार्यालय में शिकायत पहुंची और आनन-फानन में शिकायत की जांच कराकर उसे निलंबित कर दिया गया गौरतलब है कि पूर्व में पदस्थ रहे पटवारी राहुल दास साकेत को कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला के द्वारा रिश्वत लेने के प्रकरण में निलंबित करने का आदेश जारी किया गया है गौरतलब है कि बीते दिनों चिनगी  टोला के सरपंच से विवाद के कारण राहुल दास को हल्का से हटा कर तहसील कार्यालय सिंगरौली में अटैच कर दिया गया था लेकिन इसके बावजूद भी जब मामला ठंडा नहीं हुआ तो रिश्वत लेने की बात सामने आयी जिसपर एसडीएम देवसर ने जांच की और अंततः निलंबन की कार्रवाई की गई|

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किसान से ली थी रिश्वत 

सूत्रों के मुताबिक चीनगी टोला निवासी एक किसान के द्वारा शिकायत की गई थी कि राहुल दास साकेत के द्वारा सीमांकन कराने के लिए 10,000 सुविधा शुल्क लिया गया था जिसकी जांच एसडीएम देवसर ने की थी और अपने प्रतिवेदन में उन्होंने यह कहा था कि शिकायतकर्ता ग्रामीणों की कथा स्थल पंचनामा और साक्षियों के बयान के आधार पर हल्का पटवारी द्वारा ₹10,000 रिश्वत देने की भूमिका संदिग्ध प्रतीत होती हैं भूमि सीमांकन के एवज में किसान से रिश्वत लेना कदाचरण की श्रेणी में आता है जिसके आधार पर निलंबन की कार्यवाही उचित रहेगी|

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आप भी कर सकते हैं कार्यवाही 

अगर आप सिंगरौली जिले में रहते हैं और आप भी किसी भी सरकारी कर्मचारी के रिश्वत खोरी या उनके कदाचरण से पीड़ित हैं तो आप भी कलेक्टर कार्यालय में जाकर शिकायत कर सकते हैं गौरतलब है कि रिश्वत लेना मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम1965  3(1)3(2) के तहत  लापरवाही एवं उदासीनता का प्रतीक है यह  मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 10 के तहत दंडनीय भी है इसी प्रतिदिन के आधार पर कलेक्टर ने शनिवार को मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9 के तहत राहुल दास को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया तहसीलदार कार्यालय मुख्यालय में अटैच कर दिया है|

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