MP में सिविल जज की परीक्षा के लिए, 3 साल की प्रैक्टिस को SC ने किया ख़ारिज.

Supreme Court overturns Madhya Pradesh three year legal practice eligibility rule

हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के भर्ती प्रक्रिया के संबंध में दिए गए एक फैसले की सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा की। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान नए मुख्य परीक्षा आयोजित करने या समीक्षा अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने का कोई कारण नहीं है। खासकर तब जब भर्ती का विज्ञापन 17 नवंबर, 2023 को जारी किया गया था और जुलाई-जून 2024 तक भर्ती प्रक्रिया जारी रही।

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भर्ती प्रक्रिया का समय पर पूरा होना अनिवार्य

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को भर्ती प्रक्रिया, जो कि 17 नवंबर 2023 को प्रकाशित विज्ञापन पर आधारित है, जल्द से जल्द पूरी करनी चाहिए। कोर्ट ने न्यायालय के जून 2024 के आदेश को खारिज करते हुए कहा कि वह अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक विस्तार कर रहा था और भर्ती को रोकना उचित नहीं था।

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उम्मीदवारों की योग्यता को लेकर विवाद समाप्त

इस मामले में यह भी ध्यान दिया गया कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में योग्यता मानदंडों का सही तरीके से पालन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि न तो किसी अयोग्य उम्मीदवार को चयनित किया गया है और न ही ऐसे किसी उम्मीदवार को मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई है, जो पात्रता प्राप्त न हो।

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