मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां जूनियर डिवीजन सिविल जज अदिति कुमार शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अदिति ने अपने इस्तीफे की वजह एक सीनियर जज पर लगाए गए गंभीर उत्पीड़न और दुराचार के आरोप को बताया, जिन्हें हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया है।
पत्र में दर्ज पीड़ा और सिसकारी
28 जुलाई 2025 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भेजे अपने इस्तीफे में अदिति ने लिखा कि “संस्थान ने मुझे विफल किया है।” उन्होंने खुलकर आरोप लगाए कि उन्हें लगातार उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई या जांच नहीं हुई। अदिति के अनुसार, जिस अधिकारी ने उन्हें आहत किया, उसी को न्यायपालिका में एक बड़ा स्थान देकर सम्मानित कर दिया गया, जबकि उनकी शिकायतें अनसुनी रहीं।
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न्याय के बदले सवाल
अपने संवेदनशील पत्र में अदिति ने न्यायिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा, “सच बोलने का अपराध करने वाली महिला अफसर को न्याय की बजाय संस्थान से बेदखल किया गया।” अदिति के आरोप हैं कि बरसों तक उत्पीड़न झेलने के बावजूद दुर्भाग्यवश न कोई जांच हुई, न स्पष्टीकरण मांगा गया, बल्कि आरोपी को हाईकोर्ट जज के रूप में प्रोन्नत किया गया। यह अकेले उनका निजी मुद्दा नहीं, बल्कि संस्थान के प्रति अगाध विश्वास की भी परीक्षा थी।
बहाली, लेकिन संतोष नहीं
2023 में, अदिति समेत छह महिला न्यायिक अफसरों को असंतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर सेवा से हटा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर इस फैसले को मनमाना व अवैध बताया और फरवरी 2025 में अदिति को बहाल किया गया। हालांकि, अदिति का कहना है कि उन्हें न्याय नहीं मिला, बल्कि संस्था की चुप्पी ने उन्हें निराश किया। बहाली के बावजूद संस्थान की संवेदनशीलता और जवाबदेही को लेकर उनके मन में सवाल बने रहे।
लिखित शिकायतें और उठती आवाज़ें
मामला यहीं नहीं रुका। अदिति के अलावा दो अन्य महिला न्यायिक अधिकारियों ने भी इसी सीनियर अधिकारी के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराईं। बावजूद इसके, हाईकोर्ट द्वारा जांच संबंधी कोई कदम नहीं उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जुलाई 2025 में आरोपी अधिकारी के नाम की सिफारिश कर दी, और केंद्र सरकार ने 28 जुलाई को नियुक्ति की मंजूरी दी। आरोपी अधिकारी ने खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा कि उन्हें किसी शिकायत की आधिकारिक जानकारी नहीं मिली।