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जैकलीन फर्नांडिस का 200 करोड़ वाले ED केस में जाँच जारी, जानें मामला.

Jacqueline Fernandez money laundering case- सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया। जैकलीन ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज ₹200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस को खत्म करने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि मामला ट्रायल के दौरान सभी तथ्यों के साथ तय किया जाएगा, फिलहाल किसी तरह की राहत देना संभव नहीं है।

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अभिनेत्री ने खुद को बताया निर्दोष

अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई कि उनका विवादास्पद कारोबारी सुकेश चंद्रशेखर से कोई लेना-देना नहीं है। जैकलीन ने कहा कि वह इस केस में पूरी तरह निर्दोष हैं और ईडी द्वारा पेश किए गए सबूत उनकी बेगुनाही की पुष्टि करेंगे। उनके वकील ने कोर्ट में बताया कि जैकलीन को धोखे से कथित तौर पर गिफ्ट दिए गए थे, वह सुकेश के गलत कामों से अनजान थीं

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दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर याचिका

जैकलीन ने दिल्ली हाईकोर्ट के 3 जुलाई के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें ईडी के ECIR (Enforcement Case Information Report, यानी FIR के समान) को खारिज करने की मांग को ठुकरा दिया गया था। हाईकोर्ट ने साफ कहा था कि मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अनुसार केस को खारिज नहीं किया जा सकता।

Tiwari Shivam

शिवम तिवारी को ब्लॉगिंग का चार वर्ष का अनुभव है कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में उन्होंने एक व्यापक समझ विकसित की है वे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों व दुनिया के नामी स्टार्टप्स के लिये भी काम करते हैं वह गैजेट्स ,ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, स्पेस रिसर्च ,इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ,कॉर्पोरेट सेक्टर तथा अन्य विषयों के लेखन में व्यापक योग्यता और अनुभव रखते हैं|

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