Latest Hindi news updates from India today-सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दुष्कर्म के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले पर तो पहले ही रोक लगा दिया गया था जिसमें की दुष्कर्म से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय के विरोध में याचिका दायर की गई थी और उसके बाद दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट की हालिया टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई गई है उन्होंने यह भी कहा है कि जजों को महिलाओं के खिलाफ़ गुणवत्ता के मामले में बेहद सावधान रहना चाहिए|
Latest Hindi news updates from India today-क्या था पूरा मामला?
पूरा मामला इस प्रकार से था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा बलात्कार के एक आरोपी को जमानत देते हुए हाईकोर्ट के जज ने यह कहा था कि पीड़िता ने खुद मुसीबत बुलाई घटना के लिए वही जिम्मेदार है हाई कोर्ट के द्वारा 17 मार्च के आदेश पर स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस बीआर गवई जो की आने वाले समय में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बनेंगे की पीठ ने मंगलवार को यह कहा कि हाई कोर्ट में क्या हो रहा है अब उसी हाइकोर्ट के एक अन्य जज ने ऐसी बात कही है|

Latest Hindi news updates from India today-सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कहा है कि अगर कोई जमानत देना चाहता है तो ठीक है लेकिन ऐसी टिप्पणियां क्यों की जा रही है कि उसने मुसीबत को न्योता दिया इससे पूर्व भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज ने एक मामले में ही टिप्पणी की थी कि किसी महिला के निजी अंगों को पकड़ना पायजामे का नाड़ा तोड़ना दुष्कर्म किया दुष्कर्म का प्रयास नहीं है इस विषय पर पूरे देश में प्रतिक्रिया हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर तत्काल रोक भी लगाई|
Latest Hindi news updates from India today-चार हफ्ते बाद की जाएगी सुनवाई
पीठ के द्वारा मार्च में हाईकोर्ट की ओर से की गई टिप्पणी का हवाला भी दिया गया जिसमें दिसंबर में दुष्कर्म के आरोपी को जमानत दे दी गई कोर्ट ने सभी पहलुओं पर गौर करने के लिए चार सप्ताह बाद मामले की सुनवाई का फैसला किया है साथ ही में जजों को यह भी चेतावनी दी है कि वह अनावश्यक टिप्पणी करने से बचें|

Latest Hindi news updates from India today-आरोपी को दी गई थी जमानत
दरअसल इस मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा आरोपी को जमानत दे दी गई ज़मानत क्या केस के गुर दोस्त पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई दी बड़ी धमकी गई है बल्कि यह कहा गया है कि जो लोग निकट भविष्य में ऐसी टिप्पणियों से जितना हो सके उतना बचना चाहिए|

Latest Hindi news updates from India today-क्या था मुकदमा
मुकदमे की कहानी कुछ इस प्रकार से थी कि पीड़िता और आरोपी एक पार्टी में शामिल थे जहाँ पर शराब वगैरह भी परोसी जा रही थी पीड़िता ने शराब का सेवन किया जिसके बाद में वह अत्यधिक नशे में हो गई और उसकी मदद के लिए आरोपी उसे एक कमरे में लेकर गया क्योंकि वह अकेले चलने में अक्षम थी और वहीं पर शारीरिक संबंध बन गए इसी मामले का जो मुकदमा था वो इलाहाबाद हाइकोर्ट के पास जमानत है तो पहुंचा था जिसमे की हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी की|